पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग SC ने ठुकराई, कहा- दोनों फंड अलग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त है. अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में करने की मांग ठुकरा दी है. पीएम केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर करने और राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए एक समान योजना बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों फंड अलग हैं.
नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त- सुप्रीम कोर्ट
कोरोना के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त है. अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है.
आम लोग भी दे सकते हैं NDRF में योगदान- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है. आम लोग भी एनडीआरएफ में योगदान दे सकते हैं. पीएम केयर्स फंड में लोग स्वैच्छिक योगदान देते हैं.
बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘PM-Cares Fund’ की शुरुआत की थी. जिसमें देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम लोगों तक ने मदद दी है. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से जुड़े खर्च में किया जा रहा है.यह भी पढ़ें-
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