नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ रांची की अदालत में मामला दर्ज किया गया है. उन पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगाया गया है. तीसरे आरोपी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी हैं. हाईकोर्ट में वकील एचके सिंह मामले के शिकायतकर्ता हैं.


उन्होंने अपनी शिकायत में पीएम मोदी और अमित शाह पर सत्ता में आने के बाद वादा कर पलट जाने का आरोप लगाया है. एचके सिंह का कहना है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने हर शख्स के खाते में 15 लाख देने का वादा किया था. मगर चुनाव जीतने के बाद वादे पर अमल नहीं कर जनता को धोखा दिया गया.


शिकायतकर्ता ने कहा कि 2019 में अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून बनने पर इसे बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बताया था. मगर हर शख्स को 15 लाख देने का वादा कर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी मुकर गई. शिकायतकर्ता की दलील है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत झूठे वादे कर  वोट नहीं लिया जा सकता है. कानून इसको धोखाधाड़ी मानता है. उन्होंने पूछा कि जब नागरिकता कानून लाने के लिए मैनिफेस्टो का हवाला दिया जाता है तो 2014 के चुनावी मैनिफेस्टो में वादे पर बीजेपी ने अबतक अमल क्यों नहीं किया ?


केस की सुनवाई 2 मार्च को होगी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि ना सिर्फ मैं बल्कि कई और दूसरे लोग भी बीजेपी नेताओं की चालबाजी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्हें दोहरा मापदंड अपनाने का कोई अधिकार नहीं है. जब बीजेपी नागरिकता कानून पर वादे को पूरा कर सकती है तो हर शख्स के खाते में 15 लाख रुपये देने के वादे पर भी अमल कर सकती है. पीएम मोदी, अमित शाह और रामदास अठावले पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. केस की सुनवाई 2 मार्च को होगी.


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