नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कई बड़े एलान किए हैं. पीएम मोदी ने बताया कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने एलान किया कि 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को दी जाएगी.


राम मंदिर देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के करीब- मोदी


अपने भाषण की शुरूआत में पीएम मोदी ने कहा, ‘’करोड़ों देशवासियों की तरह ही राम मंदिर मेरे हृदय के भी बेहद करीब है. इस विषय पर बात करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं.’’ मोदी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट  ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने को भी कहा था. आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बड़े फैसले लिए गए हैं.''उन्होंने कहा, ''राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा. यह स्वतंत्र होगा और भगवान राम के जन्मस्थान पर एक विशाल मंदिर के लिए सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा.''

सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की मंजूरी मिली- मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''हमने यूपी सरकार कोअयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया है. यूपी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है.'' उन्होंने बताया, ‘’सरकार ने राम मंदिर के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने फैसला किया है कि अधिकृत भूमि जो लगभग 67.7 एकड़ है और अंदर और बाहर का आंगन है, उसको राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा.’’

मोदी ने आगे कहा, ‘’9 नवंबर को फैसले के बाद भारत के सभी नागरिकों ने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में अपनी धारणा साबित कर दी थी. मैं भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए चरित्र की सराहना करता हूं. भारत में रहने वाले सभी समुदाय एक बड़े परिवार के सदस्य हैं.’’

क्या था राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

बता दें कि पिछले साल 9 नवंबर को रामजन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विवादित स्‍थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्‍या में किसी प्रमुख स्‍थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया था.

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