BBC Documentary Row: PM मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना बीबीसी को पड़ा भारी, मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
Delhi High Court Notice To BBC: बीबीसी की 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री के बाद देश में राजनीतिक बवाल मच गया. इसे बैन भी किया गया. अब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस भेजा है.
PM Modi BBC Documentary Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) को एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोमवार (22 मई) को नोटिस जारी किया. इसमें दावा किया गया है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री में भारत, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गई है.
जस्टिस सचिन दत्ता ने BBC (ब्रिटेन) के अलावा BBC (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन ‘जस्टिस फॉर ट्रायल' की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है. NGO की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए गए हैं.
दिल्ली जिला कोर्ट ने भी जारी किया था नोटिस
इससे पहले 3 मई को दिल्ली की एक जिला कोर्ट ने भी बीजेपी नेता बिनय कुमार सिंह की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में BBC, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को नोटिस जारी किया था. बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग चुका है, इसलिए इन तीनों कंपनियों को इसे प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए.
बीबीसी ने जनवरी में रिलीज की थी डॉक्यूमेंट्री
बीबीसी ने जनवरी में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी. इसमें गुजरात दंगों में कथित भूमिका को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था. इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी. वहीं, बीजेपी ने इसे पूरी तरह झूठा करारा दिया था.
डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद से बढ़ी बीबीसी की मुश्किलें
डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद से ही बीबीसी की मुसीबतें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. डॉक्यूमेंट्री आने के एक महीने बाद ही 14 फरवरी को आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की तलाशी ली थी. ये कार्रवाई करीब 60 घंटे चली थी. इसके बाद 13 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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