PMC बैंक मामला: खाताधारकों के 11 हजार करोड़ दांव पर, RBI के निर्देश ने बढ़ाई मुश्किलें
बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं. पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है. आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि इस प्रतिबंध का यह मतलब नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
मुंबई: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए ऑपरेश्नल रोक यानी कुछ पाबंदी लगा दिए हैं. RBI के निर्देश के मुताबिक बैंक के खाताधारक अब अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे. इससे खाताधारक आज सुबह बैंक के बाहर जमा हो गए और कई जगहों पर हंगामा भी हुआ.
RBI के नए निर्देश के बाद पीएमसी खाताधारकों को झटका बैंक को लगा है. आरबीआई ने बैंक पर सेक्शन 35 A के तहत प्रतिबंध लगाया है. जिसमें ग्राहक एक हजार से ज्यादा रूपये बैंक से नहीं निकाल सकते हैं. इसके अलावा बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता. न ही कोई निवेश बैंक में कर सकता है. आरबीआई ने बैंक को लेकर कई अन्य तरह के प्रतिबंध भी लगाये हैं.
हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि इस प्रतिबंध का यह मतलब नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. प्रतिबंध लागू होने के बाद अब पीएमसी बैंक की लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का 11500 करोड़ रुपया जमा है, बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं. पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है.
केंद्रीय बैंक के आदेश के बाद मुंबई में पीएमसी बैंक की शाखाओं के बाहर भीड़ देखने को मिली. ख़बर के फैलने के बाद भारी संख्या में ग्राहक बैंक की शाखाओं पर पहुचने लगे. किसी को अपनी मेहनत के पैसे डूबने के डर सताने लगा तो किसी की तबियत खराब हो गई. कई जगह हंगामा हुआ तो कही बैंक कर्मचारी खाताधारकों के गुस्से का शिकार बने. ब्रांच पर हंगामा कर रहे एक ग्राहक ने बताया कि आज सुबह ही उन्हें एसएमएस के माध्यम से यह जानकारी बैंक की और से दी गई. जब वे बैंक पहुंचे तो यहां भी किसी ने सही जानकारी नहीं दी.