मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने घोटाला प्रभावित पंजाब और महाराष्ट्र सहाकारिता बैंक (पीएमसी) के दो निदेशकों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सेशन जज एसटी सूर ने परमीत सोढ़ी और सुरजीत सिंह नारंग की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोनों निदेशकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है.


एक अन्य घटनाक्रम में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सोमवार की रात को दो ऑडिटर को भी गिरफ्तार किया. अब इन दोनों ही ऑडिटर से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा पूछताछ करेगी.


पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार ऑडिटर जयेश संघानी और केतन लकड़वाला घोटाले के वक्त आधिकारिक ऑडिटर थे और संदेह है कि बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों की अनियमितता छिपाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.


गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पीएमसी बैंक से ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है. आपको बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाले के सामने आने के बाद से आरबीआई ने इस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है. इस लिमिट से अधिक कोई भी ग्राहक बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. इस कारण जिन लोगों ने पीएमसी बैंक में अपनी मेहनत की कमाई रखी थी कि जरूरत पर इसका इस्तेमाल किया जा सके उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.


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