मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. इस मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं. अदालत ने जिन चार आरोपियों की जमानत खारिज की है, वे हैं नीरव मोदी समूह के अधिकृत हस्ताक्षरी(ऑथराइज्ड सिगनेटरी) हेमंत भट्ट, अर्जुन पाटिल, फायरस्टार इंटरनेशनल (नीरव मोदी की कंपनी) के वरिष्ठ कार्यकारी, फर्म का पूर्व वित्त प्रबंधक मितेन पांड्या और फायरस्टार इंटरनेशनल में तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (ऑपरेशनंस) मनीष बोसमिया.
सीबीआई ने पीएनबी घोटाला मामले में इन चारों को मार्च में गिरफ्तार किया था. चारों आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा कि उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन सीबीआई के विशेष जज जे. सी. जगदले ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि इस समय सीबीआई 13000 के पीएनबी बैंक घोटाले की जांच कर रही है. आरोपी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों भारत छोड़ कर फरार हैं. नीरव मोदी और उसके करीबियों ने 2011-17 के दौरान लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के माध्यम से घोटाले किये. इस समय नीरव मोदी सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में है और वहां वो राजनीतिक शरण की मांग कर रहा है. वहीं मेहुल चोकसी ने अमेरिका में शरण मांगी है.
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