नई दिल्लीः पीएनबी घोटाले मामले में सीएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेश ऑफिस) ने आईसीआईसीआई बैंक की सीएमडी चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को पूछताछ के लिए समन किया.


31 बैंकों के एक संघ की ओर से मेहुल चोकसी और नीरव नोदी को पांच हजार 280 करोड़ की पूंजी दी गई थी.  बैंकों के इस संघ का नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक की ओर से किया गया था. बैंक ने अपनी ओर से 405 करोड़ की रकम दी थी. इसके अलावा एक्सिस बैंक ने भी बड़ी रकम इन दो कंपनियों को पूंजी के तौर पर दी थीं.


आयोग ने अब इन दोनों बैंकों की महिला अधिकारियों को समन भेजा है. जिसमें ये पूछताछ होगी कि आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी रकम दोनों कंपनियों को दी गई और ऐसा करते वक्त नियमों में ढिलाई तो नहीं बरती गई.



ईडी ने की मेहुल चोकसी की संपत्तियां जब्त


ईडी ने गीतांजलि जेम्स और इसके प्रवर्तक मेहुल चोकसी की 41 संपत्तियों को कुर्क कप चुकी है. जिनकी कीमत 1,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बताई जा रही है. निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की कुर्की के अस्थायी आदेश दिए हैं. इन संपत्तियों में मुंबई के 15 फ्लैट और 17 ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कोलकाता का एक मॉल, अलीबाग में चार एकड़ का फार्म हाउस और नासिक, नागपुर, पनवेल और तमिलनाडु के विलिपुरम में कुल 231 एकड़ की प्रॉपर्टी शामिल है. निदेशालय ने बताया कि चोकसी के नियंत्रण वाली कुल 41 संपत्तियां जब्त की गई हैं जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1,217.2 करोड़ रुपये है.


नीरव मोदी-मेहुल चोकसी नहीं कर रहे जांच में सहयोग


12 हजार 700 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था. हालांकि, दोनों हीरा व्यापारियों ने प्रवर्तन के साथ में सहयोग करने से इंकार कर दिया है. सीबीआई ने नीरव को मेल कर जांच में शामिल होने को कहा था. जिसके जवाब में नीरव मोदी ने लिखा, "मेरा बिजनेस विदेश में है, इसलिए जांच में शामिल नहीं हो सकता."