(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी हुए गैरजमानती वारंट
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के जरिए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक से जुड़़े़ 12 हजार 700 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने शनिवार को हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए.
धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गठित अदालत के जरिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए. प्रवर्तन निदेशालय उन एजेंसियों में से एक है जो पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही हैं.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था. हालांकि, दोनों हीरा व्यापारी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे. इसके बाद जांच एजेंसी ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए धनशोधन रोकथाम अदालत का दरवाजा खटखटाया.
हालांकि, इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छोड़ चुके हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि उसने नीरव को पेशी के लिए तीन बार सम्मन भेजा था.