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मुंबईः कोरोना पॉजिटिव महिला से छेड़खानी के आरोप में होटल के मेडिकल कॉर्डिनेटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पीड़ित ने सर्फ़राज को फोन किया तो उसने होटल पर आकर बातचीत करते हैं कहा और कुछ समय बाद ही सर्फ़राज वहां पहुच गया. उसने पीड़िता से कहा कि आपको हम ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते इसके लिए हमें डीएम से बात करना होगा और ऐसा कहकर वो वहां से निकल गया.
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मंबईः बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुंबई से एक चौंका देनेवाली बात सामने आई है. मुंबई के एमआईडीसी पुलिस ने अंधेरी के एक मेडिकल कॉर्डिनेटर को एक 23 साल की कोविड पोसिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया है. एमआईडीसी पुलिस के अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सर्फ़राज मोहम्मद अकबर खान है जिसकी उम्र 37 साल है. सर्फ़राज पेशे से एक मेडिकल कॉर्डिनेटर है. सर्फ़राज कल्याण के बैलबाजार स्थित रहीम पैलेस अपार्टमेंट में रहता है.
सूत्रों ने बताया कि पीड़ित महिला नवी मुंबई के कामोठे इलाके में अपने पति, लड़के और सास के साथ रहती है उसका पति बैंक में काम करता है. पिछले हप्ते इनलोगों ने कोरोना की जांच कराई थी और 7 अप्रैल को सभी लोगों का रिपोर्ट पॉजीटिव आया था.
रिपोर्ट आने के बाद बैंक की तरफ से सभी को अंधेरी के विट्स होटल में कोरेन्टीन किया गया जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया. दूसरे दिन ही उसके पति और सास की तबियत ज्यादा खराब हो गयी और दोनों को तुरंत पनवेल के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती किया गया. इसके बाद पीड़ित और उसके बच्चे को वहीं होटल में रखा गया था.
12 अप्रैल को पीड़ित ने खुद को डिस्चार्ज करने के लिए होटल के लोगों से विनती की और कहा कि वो घर पर भी कोरेन्टीन रह सकती है. उस समय होटेल में उपस्थित एक महिला ने सर्फ़राज का मोबाइल नंबर दिया और कहा वही सारा कोर्डिनेशन करता है.
कुछ समय बाद सर्फ़राज वापस वहां आया तब पीड़िता ने कहा वो कोविड पॉजीटिव है इसलिए उसके रूम से बाहर निकल जाएं. तब सर्फ़राज ने उससे कहा कि अगर वो उसे डिस्चार्ज दिलवा दे तो वो उसे क्या दे सकती है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं वो पीड़ित से शारीरिक संबंध की भी बात करने लगा, पीड़िता ने इसका विरोध किया और किसी तरह से अपने आपको उससे दूर किया.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने सर्फ़राज को कहा कि वो इसकी शिकायत अपने पति, परिवार और होटल के लोगों को करेगी. पीड़िता की यह बात सुनते ही सर्फ़राज डर गया और उसे डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गया और साथ ही शिकायत न करने की भी विनती करने लगा.
इसके बाद पीड़िता ने इस बात की शिकायत अपने पति, और पुलिस कंट्रोल में फोन कर की. फ़ोन आने के बाद तुरंत ही एमआईडीसी पुलिस की एक टीम हॉटेल पर पहुची और महिला की शिकायत के आधार पर सर्फ़राज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (a), और 506 के तहर एफआईआर दर्ज की और सर्फ़राज को गिरफ्तार कर लिया गया. आज सर्फ़राज को कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया.
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