नगालैंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) रुपिन शर्मा ने सोमवार को कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य 935 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की नयी प्रक्रिया शुरू करेगा. हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को अपने फैसले में पूर्व में हुई भर्ती को रद्द कर दिया था.


एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि हाईकोर्ट ने नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए पदों के लिए विज्ञापन की कमी को इसे रद्द करने का प्राथमिक मुद्दा बताया. रुपिन शर्मा ने कहा कि अदालत ने राज्य पुलिस विभाग को इन पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से विज्ञापन जारी करने और नयी भर्तियां आयोजित करने का निर्देश दिया. रुपिन शर्मा ने कहा, 'हम नई भर्ती के लिए उचित समय पर विज्ञापन निकालेंगे.'


उन्होंने कहा कि विभाग नयी भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहा है और अदालत के फैसले से प्रभावित लोगों को कानूनी उपाय पाने का विकल्प होगा. उन्होंने कहा, 'ये लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ, प्रधान पीठ या फिर उच्चतम न्यायालय में अपील, समीक्षा या पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं.' रुपिन शर्मा ने कहा, 'हम अदालत के निर्देश के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जो निश्चित रूप से छह महीने में पूरा हो जाएगा. किसी कांस्टेबल को अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है या नहीं, यह देखने के लिए हम कुछ समय तक प्रतीक्षा भी करेंगे.'


गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को अपने ऐतिहासिक फैसले में नगालैंड में 935 कांस्टेबल की भर्ती को अमान्य करार दिया था. जस्टिस देवाशीष बरुआ ने 2022 में बेरोजगार नगा युवकों की ओर से दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जनवरी 2018 और अक्टूबर 2019 के बीच नगालैंड सरकार द्वारा की गई भर्तियां इन पदों पर उचित विज्ञापन के बिना की गई थीं.


जस्टिस बरुआ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर नए सिरे से चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए राज्य भर में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में कानून के अनुसार उचित विज्ञापन जारी करना आवश्यक होगा.


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