कर्नाटक में अब उन मस्जिदों को पुलिस के नोटिस मिलने लगे हैं जिनमें उनको निर्धारित डेसिबल स्तर के साथ लाउडस्पीकर का उपयोग करने को कहा गया है. कुछ दक्षिण-पंथी संगठनों द्वारा मस्जिदों में ऊंची आवाज वाले लाउडस्पीकर बंद कराए जाने संबंधी अभियान की शुरुआत के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है.


संगठनों का कहना है कि ऐसे लाउडस्पीकर के उपयोग से आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है. सूत्रों ने बताया कि अकेले बेंगलुरु में ही करीब 250 मस्जिदों को पुलिस के नोटिस प्राप्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि इसके बाद मस्जिद प्रशासन ने ऐसे उपकरण लगाने शुरू किए हैं जिससे ध्वनि का स्तर प्राप्त अनुमति के भीतर रहे.


डीजीपी ने दिये जांच के आदेश


कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक स्थानों, पब, नाइट क्लब और अन्य संस्थानों के अलावा समारोहों में ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया है.


कुछ संगठनों ने मंगलवार को विभिन्न पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर के ''दुरुपयोग'' की जांच करने का अनुरोध किया था. संगठनों का आरोप है कि इनकी आवाज अस्पतालों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे शांत क्षेत्रों में भी पहुंच रही है.


बेंगलुरु में जामा मस्जिद के खतीब-ओ-इमाम मकसूद इमराने ने कहा कि पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद बेंगलुरु में मस्जिदों ने ऐसे उपकरण लगाने शुरू किए हैं जिससे ध्वनि का स्तर प्राप्त अनुमति के भीतर रहे.


क्या है कर्नाटक हिजाब विवाद


गौरतलब है कि कर्नाटक में कुछ स्टूडेंट्स को हिजाब पहन कर स्कूल में घुसने से रोक दिया गया था. जिस पर वहां की छात्राओं ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है. ऐसे में कोई कॉलेज इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है.


वहीं कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे.


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