जालंधर: पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्दनेजर जालंधर में सार्वजनिक जगहों पर लगे होर्डिंग्स और बैनर को तीन दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है. राजनीतिक दलों को निर्देश देते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने कहा है कि यह कानून का उल्लंघन है और ऐसा नहीं किया गया तो इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी.


जालंधर के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी के के यादव ने कहा कि राजनीतिक दलों के नुमाईंदो और प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठक में कहा कि पंजाब पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत किसी को भी सार्वजनिक जगहों की सुदंरता को बिगाडने की अनुमति दी जा सकती है.


के.के. यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा, ‘‘वह बिजली के खंभे, सरकारी इमारतों तथा पुलों के नीचे ऐसे पोस्टर, बैनर हार्डिंग्स लगाने से बचे जिसमें राजनीतिक बातें हो. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर किये गए उनके संबंधित राजनीतिक दलों के विज्ञापन तीन दिन के भीतर हटा लिया जाए.’’


निर्वाचन अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं किये जाने की सूरत में इसे पंजाब पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’’ अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव सामग्री छापे जाने की सूचना संबंधित प्रोफार्म में भर कर इलाके के रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराने होंगे और ऐसा नहीं किये जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.