नई दिल्ली: भड़काऊ भाषण के जरिए दिल्ली का माहौल खराब करने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत ओवैसी बंधुओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. जिसमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दी गई याचिका पर भी सुनवाई होगी.



विपक्षी पार्टी की बड़े चेहरों पर लगा भड़काऊ बयान देने का आरोप



दिल्ली हाई कोर्ट में आज तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, दिल्ली को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत अन्य लोगों पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया था.


हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उस बयान को पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने सीएएए का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी. साथ ही कहा था कि कांग्रेस विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़ी हैं.


इसके साथ ही सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बस में आग लगाने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान द्वारा दिये गए उस भाषण को भी कोर्ट के सामने रखा जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों पर भारी पड़ेंगे बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो. इसके साथ ही जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उनके बयानों की कॉपी हाईकोर्ट के सामने पेश की गई.


हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पुलिस समेत सभी पक्षों से मांगा जवाब


अदालत ने तीनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि इन तीनों पक्षों का इन याचिकाओं पर क्या कहना है. क्योंकि याचिका में मांग की गई है कि भड़काऊ बयान देने वाले सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए.


अब सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी एक साथ


यह सभी याचिकाएं उस याचिका के बाद दाखिल हुई हैं जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर से बीजेपी के विधायक अभय वर्मा के ऊपर भड़काऊ भाषण देकर दिल्ली का माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया था. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने दिल्ली पुलिस से इन वीडियोज को देखकर कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई करने की बात कही थी. फिलहाल अब इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ यानी 13 अप्रैल को होगी.



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