नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिशानिर्देशों के तहत डीजल जनरेटर को पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है. सड़कों की साफ-सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. भूरेलाल कमेटी के एक्शन प्लान 15 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसकी निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग रूम भी बनाया जाएगा. मॉनिटरिंग रूम कमेटी के निर्देशों के पालन पर ध्यान देगा.


प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी


भूरेलाल कमेटी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहल की है. डीजल जनरेटर इस्तेमाल को जरूरी सेवाओं के लिए छोड़ दिया गया है. एनसीआर में हाईवे और मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान संबंधित विभाग राज्य प्रदूषण कंट्रोल कमिटी को अंडरटेकिंग देेंगे. जिसके तहत उसे नियमों के तहत निर्माण कार्य जारी रखने का भरोसा दिलाना होगा. ऑरेंज रेड रूम में आनेवाले उद्योग-धंधों के लिए भी राज्य प्रदूषण कंट्रोल कमिटी को प्रदूषण में बढ़ोतरी ना होने का आश्वासन देना होगा.


कमेटी के एक्शन प्लान को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. जिसके तहत रात में भी गश्त की जाएगी. गश्ती के दौरान मुआयना किया जाएगा कि कूड़े के आग से जलाया तो नहीं जा रहा है. धूल को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों का सहारा लिया जाएगा. साथ ही एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर प्रदूषण को नियंत्रित रखने का प्रयास होगा. ज्यादा प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान कर प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी.


भूरेलाल कमेटी ने सुझाया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान


सड़कों की साफ-सफाई के लिए दिन-रात मशीनें काम करेंगी. प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए जगह-जगह छिड़काव को सुनिश्चित किया जाएगा. 2017 के उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करनेवाले पावर प्लांट बंद होंगे. हालांकि कमेटी ने कोरोना वायरस लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़नेवाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा है. लिहाजा कोशिश की जाएगी कि उसे पूरी तरह से बंद करने की नौबत ना आए. कमेटी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका रहेगी. इसलिए उसके जारी किए दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह से अमल किया जाए.


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