Raj Kundra Pornography Case: अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के शुक्रवार को बयान दर्ज किए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शेट्टी के बयान दोपहर के वक्त जुहू के उनके आवास में दर्ज किए गए. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने घर की तलाशी भी ली और एक लैपटॉप जब्त किया.


उन्होंने बताया कि चूंकि शेट्टी कुंद्रा की कंपनी विवान इंडस्ट्रीज की निदेशक थीं, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ का निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि बाद में शेट्टी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले दिन में मुंबई की एक अदालत ने कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी.


गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे कुंद्रा


कारोबारी राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण एवं ऐप के माध्यम से उनके वितरण के मामले में अपनी गिरफ्तारी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कहा है कि इन वीडियो को ‘‘कामुक’’ कहा जा सकता है लेकिन इनमें ‘‘पूरी तरह यौन क्रिया’’ नहीं दिखाई गई है. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा (45) को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया.


इसमें कहा गया कि पुलिस हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट का आदेश कानून का उल्लंघन है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (गिरफ्तारी पूर्व) की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, खासकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए. धारा 41ए के तहत जिन मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, पुलिस उनमें आरोपी को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है.


कुंद्रा ने याचिका में कहा कि पुलिस जिस सामग्री के अश्लील होने का दावा कर रही है उनमें ‘‘सीधे यौन क्रिया और यौन संबंध बनाते हुए नहीं दिखाया गया है बल्कि सामग्री को छोटी फिल्म के रूप में दिखाया गया है, जो कामुक हैं.’’ इसमें कहा गया है कि इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए को इसमें नहीं लगाया जा सकता है और इसमें अधिकतम धारा 67 (कामुक सामग्री का प्रसारण) लगाई जा सकती है.


कुंद्रा ने कहा कि पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को उनके कार्यालय पर छापेमारी की और उनसे बयान दर्ज कराने के लिए थाने चलने को कहा. याचिका में आरोप लगाया है, ‘‘प्रतिवादी (पुलिस) ने थाने में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें बयान दर्ज करने के बहाने बुलाया गया था.’’ इसमें दावा किया गया कि गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया.


राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी


मुंबई की एक अदालत ने अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, कुंद्रा को शहर की पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.


पूर्व की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया. पुलिस ने मामले में और जांच के मकसद से उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया. पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि 45 वर्षीय कारोबारी अश्लील सामग्री के निर्माण एवं बिक्री की अवैध गतिविधि से आर्थिक लाभ कमा रहे थे.


पुलिस ने दावा किया कि उसने कुंद्रा का मोबाइल फोन जब्त किया है और इसमें मौजूद सामग्रियों की जांच जरूरी है और साथ ही उनके कारोबारी सौदों एवं लेन-देन को भी देखना होगा. कुंद्रा के अलावा, पुलिस ने दूसरे आरोपी रयान थोरपे को भी अदालत में पेश किया. अदालत ने उसकी हिरासत की अवधि भी 27 जुलाई तक बढ़ा दी.


ये भी पढ़ें: पोर्नोग्राफी केस: मुंबई पुलिस ने कहा- 121 Video के लिए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने रेट तय किए थे 12 लाख डॉलर