PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे, जानें किसानों को इस स्कीम से कितना होता है फायदा
कृषि मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं. अब तक, योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू हुए आज पांच साल हो गए हैं. केंद्र सरकार ने इस योजना को 13 जनवरी 2016 को लागू किया था. किसानों को हर साल बाढ़, आंधी, तेज बारिश के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है. उन्हें ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए PMFBY शुरू की गई थी. भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है.
इस योजना में किसान के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का खर्च राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सहायता के रूप में दिया जाता है. पूर्वोत्तर राज्यों में 90 फीसदी प्रीमियम सहायता भारत सरकार देती है.
PMFBY के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें PMFBY के तहत औसत बीमित राशि बढ़ाकर 40,700 रुपये कर दी गई है जो पहले प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपये थी. योजना में बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है. इसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है. बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को शामिल किया गया है.
लगातार सुधार लाने के प्रयास के रूप में, इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था, फरवरी 2020 में इसमें सुधार किया गया. राज्यों को बीमा राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया गया है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके.
किसानों को 90,000 करोड़ का भुगतान कृषि मंत्रालय के अनुसार इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं. अब तक, योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है. आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है.
सरकार के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को फायदा हुआ और इस दौरान 8741.30 करोड़ रुपये के दावे लाभार्थी किसानों को दिए गए.
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