रायन ग्रुप के मालिकों को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार
समूह के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता और संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां और समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हई थी.
गुरुग्राम: गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रायन ग्रुप के मालिकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि आठ सितंबर को गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
समूह के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता और संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां और समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हई थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार की अग्रीम जमानत पर सोमवार को सुनवाई करेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार के पक्ष के लिए नोटिस भी जारी किया है.
Next hearing to be on Monday. Court said it's a serious issue & it can't take a decision without hearing all the sides: #Pradyuman's lawyer pic.twitter.com/VFuBegeRWl
— ANI (@ANI) September 20, 2017
मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज ए बी चौधरी ने मामले से खुद को अलग कर लिया था. जस्टिस चौधरी ने कहा कि वह पिटों परिवार को जानते है. इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ के सामने लिस्ट किया गया. अग्रिम जमानत याचिका 16 सितंबर को हाईकोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई थी लेकिन मामले में अदालत रजिस्ट्री द्वारा जताई गईं कुछ आपत्तियों को हटाए जाने के बाद इसे फिर से दायर किया गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हत्या के संबंध में रेयान समूह के तीनों न्यासियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं 14 सितंबर को खारिज कर दी थीं. सात साल के प्रद्युमन की हत्या के मामले में स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था. इसके बाद मुंबई में रहने वाले पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.