Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप (Javed Pump) के घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाए जाने के खिलाफ उनकी पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में कल सुनवाई होनी है. ये सुनवाई जस्टिस (Justice) सुनीता अग्रवाल (Snita Agrawal) और जस्टिस विक्रम चौहान (Vikram Chauhan) की डिवीजन बेंच में होगी. सुबह 11 बजे के करीब सुनवाई होने की उम्मीद है. परवीन फातिमा ने सरकारी अमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है.


परवीन फातिमा ने याचिका में कहा है कि मकान उनके नाम था जबकि नोटिस उनके पति जावेद पंप के नाम जारी किया गया था. साथ ही याचिका में मकान दोबारा बनवा कर दिए जाने, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, उचित मुआवजा दिए जाने और मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में खुद को बेटी समेत दो दिनों तक अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखे जाने की भी शिकायत की गई है. ये याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया की तरफ से दाखिल की गई है.


जावेद की पत्नी का दावा मकान उसके नाम


जावेद की पत्नी ने अपनी याचिका ने दावा किया है कि करैली में जो मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जमींदोज किया वो उसके नाम था और उसके पिता ने गिफ्ट के तौर पर दिया था. मकान के कागज जावेद की पत्नी के नाम है. इसके साथ ही जो नोटिस चस्पा किया था वो जावेद के नाम का किया गया था. जावेद की पत्नी ने कहा है कि मामले की सुनवाई के बिना किसी के मकान पर कार्रवाई करना उचित नहीं है. इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे ही नुकसान की भरपाई की जाए.  


क्या है मामला


बीजेपी (BJP) की पूर्व नेता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) के पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर विवादित बयान देने के बाद 10 जून को प्रयागराज (Prayagraj) के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी. इसका आरोप करैली के रहने वाले जावेद पम्प (Javed Pump) पर लगा. इसके साथ ही उसे हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया गया. पुलिस के बयान के मुताबिक उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक संदेश मिले और घर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ था. इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाकर गिरा दिया था.


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