मध्यप्रदेश: बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बनी रहेगी सदस्यता
लोधी की ओर से अदालत में उनका पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन सिंह ने कहा कि अदालत के इस फैसले के बाद लोधी की विधानसभा में सदस्यता बनी रहेगी.
भोपाल: पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने लोधी के अंतरिम आवेदन पर फैसला सुना दिया. जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी.
लोधी की ओर से अदालत में उनका पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन सिंह ने कहा कि अदालत के इस फैसले के बाद लोधी की विधानसभा में सदस्यता बनी रहेगी. बहस के दौरान यह दलील भी दी गई कि भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने लोधी की सदस्यता निरस्त करने में जल्दबाजी की. जो संविधान के अनुच्छेद 192 का उल्लंघन है.
क्या है अनुच्छेद 192-
अनुच्छेद 192 के तहत किसी भी विधानसभा सीट को खाली करने या किसी भी विधायक को उसके पद से हटाने से पहले पूरा मामला गवर्नर के पास जाता है. रविनंदन सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने आनन-फानन में विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया. जो की सही नहीं था.
रविनंदन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के द्वारा दिया गया भी स्वत: रद्द हो जाता है. साथ ही अब विधायक लोधी को कहीं अपील या आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है.
ये था मामला-
प्रहलाद लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार के साथ बीच सड़क पर मारपीट की थी. पिछले हफ्ते सांसद और विधायकों के मामले देखने वाली विशेष कोर्ट ने लोधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी.