Prajwal Revanna Case: भारत आने से पहले प्रज्वल रेवन्ना पर विदेश मंत्रालय ने कसी नकेल! पासपोर्ट कैंसिल होने की प्रक्रिया शुरू
जेडीएस से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होने वाले हैं. उन्होंने एस वीडियो मैसेज जारी करके कहा था कि वो जल्द ही कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे.
Prajwal Revanna Returning India: कर्नाटक के आपत्तिजनक वीडियो स्कैंड से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत आ रहे हैं. उनको जेडीएस पार्टी से निलंबित किया जा चुका है और कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से वो सांसद हैं. भारत आने पर उनकी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तारी हो जाएगी. प्रज्वल रेवन्ना की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब विदेश मंत्रालय उनके पासपोर्ट को रद्द करने वाला है.
जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पासपोर्ट धारक को 23 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें हमारे नोटिस का जवाब देने के लिए 10 कार्य दिवस दिए गए थे. हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे."
31 मई को देश वापसी का किया था वादा
वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना अगर 31 मई तक देश नहीं लौटते हैं तो उनके पासपोर्ट को रद्द करने जैसी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि यदि प्रज्वल आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रज्वल ने एक वीडियो बयान जारी कर वादा किया था कि वह 31 मई को उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होंगे.
कब शुरू होगी पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया
परमेश्वर ने कहा, ‘‘सूचना यह है कि वह (प्रज्वल) आएंगे, उन्होंने विमान का टिकट बुक करा लिया है. एसआईटी ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं. अगर वह आते हैं तो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘कानून के अनुसार उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना होगा. एसआईटी इस संबंध में फैसला करेगी.’’
उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने (प्रज्वल) वीडियो बयान में कहा है कि वह 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होंगे. इसलिए मुझे लगता है कि वह आएंगे... अगर वह नहीं आते हैं तो उनके पासपोर्ट को रद्द करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से इंटरपोल से अनुरोध करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार सीधे ऐसा नहीं कर सकती. हमें यह काम भारत सरकार की एजेंसियों के माध्यम से करना होगा.’’
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