मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ चलेगा मुकदमा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
Satyendra Jain Money Laundering Case: गृह मंत्रालय को सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त सबूत मिले थे.

Money Laundering Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार (14 फरवरी, 2025) को राष्ट्रपति से इसके लिए निवेदन किया था.
मंत्रालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय से मिली सामग्री के आधार पर, इस मामले में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं. इसीलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मंजूरी मांगी गई थी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत अदालत में चलेगा.
सत्येंद्र जैन पर क्या लगे हैं आरोप?
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. वहीं, 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से क़ैद’ में होने का जिक्र किया था.
आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश
उधर, ईडी ने अदालत में जैन की जमानत का विरोध कर कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की साजिश की हार बताया था. हालांकि, इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था.
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