अहमदाबाद: गुजरात में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की जेल की सजा मिल सकती है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसमें राज्य में इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है.


गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने एक बयान में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, उत्पादन, आपूर्त और वितरण निरोधक विधेयक, 2017 को फरवरी में गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था. बाद में इस विधेयक को राज्यपाल ओ पी कोहली के पास भेज दिया गया. मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने इसे मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जिन्होंने विधेयक को हाल में मंजूरी दे दी. राज्य सरकार अब गुजरात में इस तरह के हुक्का बार चलाते पाए जाने वालों के खिलाफ नये कानून के तहत कड़ी कार्वाई करेगी.