Explained: राष्ट्रपति पद का नामांकन सांसद और विधायक से कितना होता है अलग? क्या है पूरी प्रक्रिया?
Presidential Election: राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन (Nomination) भरने के लिए मतदाताओं में से 50 प्रस्तावकों और उतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है.
India Presidential Election 2022: एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने अपना नामांकन (Nomination) दाखिल कर दिया है. इस दौरान पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. वहीं नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी (BJD) के प्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे. बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का समर्थन किया है. राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के साथ-साथ देश के सभी विधानसभा और विधान परिषद के चुने हुए मेंबर वोट डाल सकते हैं.
एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन दाखिल किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रस्तावक बने जबकि राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं. दूसरे सेट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पार्टी के दूसरे नेता भी प्रस्तावकों में शामिल हुए. संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए होता है.
नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक जरूरी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने. राष्ट्रपति पद के नामांकन भरने के लिए मतदाताओं में से 50 प्रस्तावकों और उतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर जरूरत होती है. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से गुप्त मतदान के जरिए होता है. इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं. दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं.
नामांकन के लिए शर्तें?
राष्ट्रपति का चुनाव (Presidential Election) कोई भी भारतीय नागरिक (Indian Citizen) जिनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है लड़ने के योग्य हैं. साथ ही वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखते हों और किसी भी लाभ के पद पर न हों. नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-2 भरना होता है. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को निर्वाचकों का समर्थन होना जरूरी होता है. किसी भी उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावकों और इतनी ही संख्या में अनुमोदकों का समर्थन चाहिए.
कोई पार्टी नहीं कर सकती है व्हिप जारी
राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) के लिए उम्मीदवार को अपने नामांकन (Nomination) पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15 हजार रुपए जमा करनी होती है. राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है. राष्ट्रपति के चुनाव आम जनता वोट नहीं डालती है बल्कि उनके प्रतिनिधि वोट डालते हैं. लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के सांसद के साथ-साथ देश के सभी विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ही इसमें वोट डाल सकते हैं.
ये भी पढ़ें: