जम्मू: जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है. इससे पहले राज्य में राज्यपाल शासन लागू था. आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधी रात से राज्य में केन्द्रीय शासन लागू करने के आदेश की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं. जम्मू-कश्मीर में इसी साल जून में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल शासन लगा दिया गया था. राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या उसके प्राधिकार के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा.


बता दें कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में सिर्फ छह महीने के लिए ही राज्यपाल शासन लागू किया जाता है. इस दौरान विधानसभा या तो निलंबित रहती है या इसे भंग कर दिया जाता है. राज्य में 1977 के बाद से इस साल आठवीं बार राज्यपाल शासन लगा था.


गौरतलब है कि राज्यपाल ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्य में छह महीने से जारी राज्यपाल शासन की अवधि 19 दिसंबर को समाप्त होने के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी. जम्मू-कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसके पास अपना ख़ुद का संविधान और अधिनियम हैं. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का अपना एक अलग झंडा और प्रतीक चिह्न भी है.


साल 2015 में हुए थे राज्य में चुनाव


राज्य में 87 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी को 25, पीडीपी को 28, नेशनल कांफ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 और अन्य को सात सीटें मिली थीं. सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए.


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