कम हो सकते हैं कपड़ों के दाम, 30 सितंबर तक मिलेगी कॉटन के आयात पर टैक्स में 10% तक की छूट
केंद्र सरकार ने महंगाई की मार को कुछ कम करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी हटाने का फ़ैसला किया है. फिलहाल यह छूट 30 सितम्बर 2022 तक रहने वाली है.
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लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को इससे थोड़ा निजात देने के लिए सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है. कॉटन का दाम कम करने के लिए सरकार ने कॉटन के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी हटाने का फ़ैसला किया है. इस छूट का लाभ पूरी टेक्सटाइल चेन को मिलेगा. यानी अब यार्न, फ़ैब्रिक, कपड़े और कॉटन से बने अन्य सभी सामानों की लागत कम आएगी, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. जिससे की आने वाले दिनों में कपड़ों के दामों में कुछ राहत देखने को मिल सकती है.
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से की गई थी मांग
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाने की मांग की जा रही थी. इसके अलावा कच्चे कॉटन पर 5% एग्रिकल्चर इंफ़्रास्ट्रकचर और डेवलपमेंट सेस को भी हटाने की मांग की जा रही थी.
सीबीआईसी ने जारी किया इम्पोर्ट से टैक्स हटाने का नोटिफ़िकेशन
द सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ एंड कस्टम (CBIC) ने कॉटन के इंपोर्ट पर से कस्टम ड्यूटी और एग्रिकल्चर इंफ़्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट सेस हटाने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है.
कब से कब तक मिलेगी टैक्स में छूट
सीबीआईसी के नोटिफ़िकेशन के अनुसार 14 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक यानी आज से साढ़े पांच महीने तक कॉटन इम्पोर्ट पर ये छूट जारी रहेगी.
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