अगर राज्यसभा में पास हुआ यह निजी बिल तो महात्मा गांधी का अपमान करने पर मिलेगी सजा
महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वालों को सात साल के दंड का प्रावधान किया गया है. विधेयक में राष्ट्रपिता के हत्यारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने का निवारण करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.
नई दिल्लीः राज्यसभा में शुक्रवार को एक निजी विधेयक पेश किया गया. इस विधेयक में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीकों का अपमान करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं. समाजवादी पार्टी के सदस्य जावेद अली ने राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रतीकों के प्रति अपमान का निवारण विधेयक 2019 राज्य सभा में पेश किया गया.
इस विधेयक में महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वालों को सात साल के दंड का प्रावधान किया गया है. विधेयक में राष्ट्रपिता के हत्यारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने का निवारण करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.
गौरतबल है कि लोकसभा में कुछ ही दिन पहले बीजेपी सासंद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे से जुड़ी एक विवादास्पद टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को लेकर संसद के अंदर और बाहर काफी विवाद हुआ था. विवाद बढ़ता देख प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी उस टिप्पणी को लेकर लोकसभा में माफी मांगी थी.
POCSO कानून के अपराधियों को नहीं मिले दया याचिका का अधिकार- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
Hyderabad Encounter के 'किंग' पुलिस कमिश्नर VC Sajjanar की कहानी देखिए