नई दिल्ली: आपके निजी डेटा को सुरक्षित बनाने और उसे नियमित करने के लिए सरकार निजी डेटा सुरक्षा बिल लाने की तैयारी कर रही है. आज इस बिल को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल सकती है जिसके बाद इसे संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा.


निजी डेटा की चोरी या दुरुपयोग पर जुर्माना


बिल का जो मसौदा सरकार ने अपने वेबसाइट पर डाला था उसके मुताबिक़ आम लोगों के निजी डेटा के सही और पारदर्शी इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों पर सौंपी गई है, जो डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं. उपभोक्ता की बिना जानकारी या चोरी करके उसके डेटा का इस्तेमाल करना अब दोनों ही तरह के एजेंसियों को भारी पड़ने वाला है. बिल में ऐसी हरकत के लिए ऐसा करने वाली एजेंसियों पर 15 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. डेटा का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए बिल में एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (Data Protection Authority) बनाने का प्रावधान किया गया है.


भारत में रखना होगा डेटा बैंक


बिल का एक और अहम पहलू डेटा बैंक बनाने को लेकर है. बिल में प्रावधान किया गया है कि हर ग्लोबल कम्पनी को भारत में भी डेटा बैंक बनाना होगा. इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि दुनिया में कहीं और डेटा की चोरी होती है या उसमें सेंध लगता है तो भारत के लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे. पिछले साल इसी तरह के एक मामले में फेसबुक द्वारा करीब 5 लाख भारतीयों का निजी डेटा कैम्ब्रिज एनलिटिका को दिए जाने की ख़बर से सनसनी फ़ैल गई थी.


निजता का अधिकार मूल अधिकार घोषित


बिल को जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है. सरकार ने इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद किया था जिसमें कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल सरकार को सौंपी थी जिसके बाद इस बिल का प्रारूप तैयार किया गया था.


सभी मज़दूरों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का फ़ायदा


वहीं दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू नौकरानियों और ड्राइवर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी आ सकती है. आज कैबिनेट सामाजिक सुरक्षा कोड बिल को मंजूरी दे सकती है. सामाजिक सुरक्षा के तहत इन मज़दूरों को प्रोविडेंड फंड, बीमा और मेडिक्लेम जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इसके एवज में इन मज़दूरों को थोड़ा योगदान देना पड़ेगा.


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