नई दिल्ली: आयकर विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को राज्य सरकारों, सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर को भी इसका लाभ मिलेगा.आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों को अधिकत्तम 36,000 प्रति व्यक्ति लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) के तौर पर दिया जाएगा. यह राशि टैक्स मुक्त होगी.
बता दें कि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसे में इस योजना का लाभ मिलेगा. सरकार की ओर से बताया गया है कि, यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी.
एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, FAQs में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं.
आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. जिसके मुताबिक केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 परसेंट या उससे ज्यादा GST वाले सामान या सेवा को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकता है.
इससे पहले सरकार के नियम के मुताबिक अगर किसी को इस स्कीम का फायदा लेना होता है तो उसके लिए यात्रा करनी पड़ती थी, वरना इस अलाउंस का फायदा नहीं मिलता. अब वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कर्मचारी इस स्कीम का फायदा बिना लीव इनकैशमेंट के भी कर सकते हैं.