Hate Speech Case : दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में उसकी जांच अंतिम चरण में है. इस बारे में सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके और दिल्ली बीजेपी नेता विक्रम बिधूड़ी समेत कई लोगों से पूछताछ हुई है. जल्द ही निचली अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस 3 हफ्ते में मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा उसे दे.
दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे. घटना के 5 महीने बाद, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी. सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने दावा किया है कि पुलिस ने FIR के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस पर कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
17 मार्च को रिकॉर्ड किया जाएगा
सोमवार (30 जनवरी) को दिल्ली पुलिस ने याचिकाकर्ता के दावे को गलत बताया. पुलिस ने हलफनामा दायर कर कहा कि उसने तय प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया. उसने कथित हेट स्पीच की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की है. बीजेपी नेता विक्रम बिधूड़ी और सुदर्शन टीवी (SudarshanTV) के सुरेश चव्हाणके से 1 नवंबर 2022 को पूछताछ की गई. उनकी आवाज का नमूना 17 मार्च को रिकॉर्ड किया जाएगा. उसका मिलान यूट्यूब वीडियो के साथ किया जाएगा. अब तक की जांच के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है.
रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया
सरकारी वकील की तरफ से उठाए गए कुछ बिंदुओं को ठीक कर जल्द ही रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल कर दी जाएगी. इस पर याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन उन्हें दोबारा ऐसी गतिविधियों से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते में पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा.
ये भी पढ़ें : Delhi Pollution :वायु प्रदूषण के खिलाफ मुहिम, सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की AQM वैन जो बताएगी कहां की हवा हो रही है खराब