Delhi Court Summons DK Shivakumar: दिल्ली (Delhi) की अदालत ने मंगलवार को धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में कांग्रेस (Congress) नेता डीके शिवकुमार (D K Shivakumar) और अन्य को समन जारी किया. यह मामला उनके खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था और आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत (court) ने यह निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश (Special Judge) विकास ढुल ने शिवकुमार को एक जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया.


अदालत ने यह आदेश शिवकुमार और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) नीतेश राणा के माध्यम से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिया.


ईडी ने शिवकुमार को गिरफ्तार किया था
शिवकुमार कांग्रेस की कर्नाटक (Karnataka) इकाई के अध्यक्ष हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में तीन सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court ) से उन्हें 23 अक्टूबर 2019 में जमानत मिली थी. डीके शिवकुमार ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित करार दिया था. इसके अलावा ईडी ने इस मामले में शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी.


क्या हैं शिवकुमार पर आरोप?
यह मामला (Case) आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा पिछले सप्ताह बेंगलुरु (Bengaluru ) की विशेष अदालत (Special Court) में दायर आरोप पत्र (Charge Sheet) पर आधारित है. आयकर विभाग ने शिवकुमार और अन्य पर कथित रूप से कर चोरी और ‘‘हवाला’’के जरिये करोड़ों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाया है.


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