Marriage Age Bill: विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 (Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021) पेश कर दिया गया. एआईएमआईएम( AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) समेत कई विपक्षी सदस्यों ने बिल का विरोध किया. एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश करने पर आपत्ति दर्ज की. उन्होंने कहा कि अगर 18 वर्ष के बच्चे मतदान कर सकते हैं, तो वे शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर 18 साल के बच्चे अपने अविवाहित साथी (live In Relationship) के साथ रह सकते हैं, तो वे शादी क्यों नहीं कर सकते?
ओवैसी ने किया बिल का विरोध
एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल अनुच्छेद 19 (Article-19) के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है. 18 साल का बच्चा पीएम चुन सकता है, लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है लेकिन आप शादी के अधिकार से इनकार कर रहे हैं. ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि आपने 18 साल के बच्चे के लिए क्या किया है? भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सोमालिया से भी कम है.
वोट देने का अधिकार तो पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती
इससे पहले भी ओवैसी एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानूनी रूप से 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए कानून द्वारा उन्हें वयस्कों के रूप में मान्यता दी गई है. उन्होंने कहा कि 18 साल में लड़की जब वोट दे सकती है तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती. कौन कब शादी करेगा क्या खाएगा क्या पीएगा ये आप तय न करें तो बेहतर है.
शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए बिल
बता दें कि केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है. और आज इससे जुड़ा बिल को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी नेलोकसभा में पेश किया, जिस पर कई विपक्षी सांसदों ने ऐतराज जताया. बहरहाल लड़कियों के विवाह की उम्र संबंधित बिल को लेकर सियासत गरम है. विपक्ष की ओर से सरकार पर तीखे वाण चलाए जा रहे हैं.