Nupur Sharma Case: कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने बीजेपी (BJP) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. कोलकाता पुलिस द्वारा नूपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके लिए उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था. नूपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थीं. ये एफआईआर नारकेलडांगा (Narkeldanga) और एमहर्स्ट स्ट्रीट (Amherst Street) थानों में दर्ज हुई थीं.
बता दें कि, पैंगबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर पहले कोलकाता पुलिस के पूर्वी उपनगरीय डिवीजन के तहत नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन से नूपुर शर्मा को नोटिस भेजा गया था. उन्हें 20 जून को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था. हालांकि, नूपुर शर्मा ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अंतिम समय पर आने से इनकार कर दिया था.
दो बार भेजा जा चुका है समन
इसके बाद कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दी गई थी. एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने की ओर से भी नूपुर शर्मा को समन जारी किया गया था. नूपुर शर्मा को 25 जून को उक्त पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना था. हालांकि, नूपुर शर्मा का एक पत्र उसी दिन ईमेल के जरिए कोलकाता पुलिस के पास पहुंचा, जिसमें उन्होंने पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा. उन्होंने कहा कि अगर वह शहर में आती हैं तो उन्हें हमले की आशंका है.
पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हुआ था बवाल
गौरतलब है कि पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों के वायरल होने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे. वहीं बंगाल के हावड़ा, नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें हावड़ा जिले के डोमजुर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई और कई पुलिस कर्मी घायल हो गए. कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को भी कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार
विवादास्पद टिप्पणियों पर देशव्यापी तनाव के बाद, भाजपा ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को पार्टी से निलंबित कर दिया था. जिसके बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों के थानों में केस भी दर्ज किए गए थे. बीते दिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा को फटकार भी लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि नूपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी. कोर्ट ने नूपुर शर्मा से देश से माफी मांगने के लिए कहा था.
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