Prophet Remarks Row Protest: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और हावड़ा में हिंसा भड़कने के बाद आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. इस बीच बंगाल विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज हावड़ा जिला का दौरा करने वाले थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें पूर्ब मेदिनीपुर जिले के तामलुक में रोका और दावा किया कि वह हिंसा प्रभावित हावड़ा की ओर जा रहे थे. अधिकारी आज वहां जाने वाले थे जहां नुपुर शर्मा की विवादित टिप्‍पणी पर पिछले तीन दिनों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं. 


हालांकि उनके इस दौरे से पहले ही पूर्व मेदिनीपुर की कोंटाई पुलिस ने पत्र लिखकर उन्हें हिंसा वाले जिले का दौरा रद करने की सलाह दी थी. पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया था कि इन इलाकों में धारा 144 लागू है, जिसके कारण वे यहां का दौरा ना कर सकते हैं. 


वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ करने के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा. अपने पत्र में उन्होंने कहा, 'पूरबा मेदिनीपुर में पुलिस प्रशासन की हरकतों को देखकर मैं हैरान हूं. यह आश्चर्यजनक है कि आधी रात के बाद से, मेरे कोंटाई आवास और उसके आस-पास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और सड़क अवरोध लगाए गए थे.


उन्होंने आगे कहा कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय न्यायालय द्वारा 02.07.2021 का गंभीर आदेश मुझे हावड़ा में बीजेपी पार्टी के क्षतिग्रस्त कार्यालयों में जाने से रोकने के प्रयास के लिए कैसे लागू होता है. इसके अलावा, कोंटाई पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक ने भी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया है और मुझे ऐसे क्षेत्रों का दौरा करने से रोका है जो कोंटाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर हैं. साथ ही एसपी, पूरबा मेदिनीपुर के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर हैं. 


 






शनिवार को हुई थी हिंसा


बता दें कि  पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को हावड़ा में हिंसा के बाद भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को 14 जून तक के लिए निलंबित कर दिया है, जहां पहले से ही इस तरह की पाबंदी लागू है. एक आदेश में कहा गया है कि बेलडांगा पुलिस थाना क्षेत्र के बेलडांगा 1 ब्लॉक और रेजीनगर और शक्तिपुर पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करने वाले बेलडांगा 2 ब्लॉक में इंटरनेट सेवाएं 14 जून को सुबह छह बजे तक निलंबित कर दी गई हैं. पूरे हावड़ा जिले में 13 जून तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और 15 जून तक उलुबेरिया, डोमजूर और पंचला जैसे कई क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है.


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