योगी सरकार का तीन तलाक पीड़ितों को तोहफा, आज कैबिनेट में आएगा 6000 रुपये सालाना पेंशन का प्रस्ताव
तीन तलाक कानून को मोदी सरकार ने गैरकानून बना दिया है. अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक देते हैं तो उन्हें जेल की सजा होती है.
लखनऊ: नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक पीड़ितों को तोहफा देने का फैसला किया है. इन पीड़ित महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी. इस योजना का प्रस्ताव आज सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि इसके तहत क़रीब 10 हज़ार महिलाओं की मदद की जाएगी.
मोहसिन रजा ने कहा, ''ट्रिपल तलाक़ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं समेत अन्य धर्मों की तलाक़ पीड़ित महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की मदद दी जाएगी. ये नए साल का तोहफ़ा ऐसी महिलाओं को है. ट्रिपल तलाक़ की पीड़ित 5000 महिलाओं को और अन्य धर्मों की तलाक़ पीड़ित 5000 महिलाओं को चिन्हित किया गया है.''
उन्होंने कहा, ''ऐसे में 10 हज़ार तलाक़ पीड़ित महिलाओं को सालाना मदद देने का प्रस्ताव 31 दिसंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. पैसे तिमाही दिए जाएंगे या फिर हर महीने 500 रुपये, ये नीतिगत फ़ैसला है, जिसपर कैबिनेट चर्चा कर रणनीति तय करेगी.''
बता दें कि तीन तलाक कानून को मोदी सरकार ने गैरकानून बना दिया है. अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक देते हैं तो उन्हें जेल की सजा होती है. हालांकि, कठोर कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक के कई केस सामने आ चुके हैं. यूपी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.