दिल्ली: यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है कि चालक के बगल में वाहन के सामने की सीट पर बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग प्रदान करना जरूरी किया जाए.


महत्वपूर्व उपायों के तहत इस प्रस्ताव को रखा गया है. मंत्रालय ने लोगों से इस प्रस्ताव के लिये सुझाव भी मांगे हैं. कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय सीमाएं 01 अप्रैल, 2021 नए मॉडल और 01 जून, 2021 मौजूदा मॉडल के लिए होगी.


प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्‍या जीएसआर-797 (ई), दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है. सभी हितधारकों सुझाव 30 दिन के अंदर morth@gov.inwithin ई-मेल पर भेज सकते हैं.


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