नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को समर्पण करने से पहले उन्हें कोविड-19 का टीका देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए.


चार वकीलों की ओर से दायर याचिका, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ के सामने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. याचिकाकर्ता वकील अभिलाषा सहरावत, प्रभाष, कार्तिक मल्होत्रा और मानव नरूला ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए ताकि जमानत पर बाहर आए सभी कैदियों को कोविड-19 का टीका देने की व्यवस्था की जा सके.


जेलों में क्षमता से ज्यादा हैं कैदी
याचिका के अनुसार, 14 जनवरी तक दिल्ली की तीन जेलों में 16,396 कैदी थे जबकि इन जेलों की कुल क्षमता 10,026 कैदियों की है. याचिका में कहा गया है कि जेलों में सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है.याचिका में कहा गया है कि आने वाले दिनों में और अधिक कैदी समर्पण करेंगे जिसके कारण उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी. इसलिए जमानत या पैरोल पर रिहा हुए कैदियों को टीका लगाना जरूरी है.


देश में 75 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका
देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं. पिछले 24 घंटों में 9309 नए कोरोना केस सामने आए और 87 लोगों की जान चली गई है. अब एक्टिव केस की संख्या 1 लाख 35 हजार है, जिनका इलाज चल रहा है. वहीं देश मे अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है.


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