Pune Car Accident: 'सारे सपने टूट गए...', पुणे कार हादसे से टूटा पीड़ितों का परिवार, कहा- कैसे दी 3 करोड़ की कार
Porsche Car Accident Case: पुणे कार एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश के दो लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं.
Porsche Car Accident Case: पोर्श कार एक्सिडेंट केस में पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. रविवार को आधी रात नाबालिग ने पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के 5 घंटे के भीतर आरोपी नाबालिग को जमानत मिल गई थी.
सोशल मीडिया पर जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो पुलिस अब एक्शन में आ गई है. पुलिस ने नाबालिग के बिल्डर पिता को भी आरोपी बनाया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है. पुणे कार एक्सीडेंट मामले पर पुणे CP अमितेश कुमार ने कहा, 'FIR में 5 आरोपी थे, जिनमें से 3 आरोपियों को कल हमने देर रात गिरफ्तार किया. हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे. आरोपी के पिता फरार थे और उन्हें भी 'हिरासत में लिया गया है.'
परिवार गए पूरी तरह से बिखर
इस हादसे में दो युवाओं की मौत से कई परिवार बिखर कर रह गए हैं. किसी ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया तो किसी ने इकलौता बेटे को. पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई और फिर कोर्ट से आरोपी को मिली जमानत के बाद गुस्से में हैं.
सोमवार शाम कल्याणीनगर में हुए दर्दनाक हादसे की शिकार अश्विनी का शव जबलपुर में शक्तिनगर से सटे साकार हिल्स में उनके घर पहुंचा तो लोगों का कलेजा फट गया. जिसे भी इस घटना को जाना उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. सब लोग गुस्से में बस यही पूछ रहे थे कि आरोपी को जमानत कैसे मिल गई? आरोपी अगर नाबालिग है तो क्या हुआ? मृतक युवती अश्वनी के पिता सुरेश कोस्टा ने कहा,' उनकी बेटी पढ़ाई के लिए वहां गई थी. वहीं पर उसकी जॉब लग गई थी. वो इसी दिसंबर को गई थी. उसके सारे सपने खत्म हो गए.'
जमानत की शर्तें हैं हास्यास्पद
अनीष के चाचा ने पुलिस पर ही सवाल उठाएं हैं. मृतक अनीष के पिता अखिलेश अवधिया ने कहा कि ये मामला 04 A का है. पुलिस ने गलत तरह से इस मामले को बताया है. जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं. नए नियम के अनुसार, 7 साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पुलिस को खरीद लिया गया है. आरोपियों पर 304 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, आरोपी ने पहले भी एक्सीडेंट किया है. ऐसे में ये मानव बम की तरह है. जमानत की जो शर्तें हैं, उसे 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है आरोपी 3 करोड़ की कार रखता है. कोई आम आदमी होता तो अब तक इस मामल में फंस जाता. बिजनेस टाइकून का बेटा होने की वजह से वो छूट गया. इनके माता-पिता को कोर्ट में लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कैसे 3 करोड़ की गाड़ी दी.