Rahul Gandhi: बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुसीबत! इस केस में अदालत ने मांगा जवाब
Veer Savarkar Defamation Case: विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यकी ने राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल को 19 अगस्त को पेश होने को कहा है.
Rahul Gandhi Latest News: पुणे के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार (30 मई 2024) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायिक मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अदालत ने यह आदेश वीर सावरकर से जुड़े एक मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यह अपील विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर की ओर से दायर की गई थी. इसमें राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व किसी भी वकील ने नहीं किया, लेकिन विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है.
कहां से शुरू हुआ विवाद?
दरअसल, वीर सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर की ओर से दायर इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम में वीर सावरकर पर भाषण देते हुए कहा था कि वीर सवारकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को ऐसा करके खुशी महसूस हुई थी.
सावरकर के पोते ने दर्ज कराई थी शिकायत
सात्यकी सावरकर का कहना था कि राहुल गांधी का यह बयान सरासर गलत, झूठा और काल्पनिक था. ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और वीर सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी थी. इस गलत बयान के खिलाफ सात्यकी ने पुणे सत्र न्यायालय में मानहानि का मामला दाखिल किया था. इसके बाद अदालत ने विश्रामबाग पुलिस को धारा 204 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने अगली सुनवाई पर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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