Punjab DGP News: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार राज्य में अपनी मर्जी के पुलिस अफसर को डीजीपी (DGP) नियुक्त करने के लिए विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है. आप (AAP) सरकार 20 जून के स्पेशल सत्र में बिल सदन में रखेगी. इस बिल के जरिए सरकार पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है. ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश में एक कमेटी बनेगी. जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे.


कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके सरकार को भेजेगी और सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का डीजीपी नियुक्त कर सकेगी, लेकिन इस व्यवस्था के पीछे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पेंच फंसना लाजिमी है जिसके अनुसार राज्य सरकार नए डीजीपी के लिए केंद्र को सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजती है. इसके बाद यूपीएससी उनमें से तीन अफसरों का पैनल सेलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है फिर यूपीएससी के पैनल में शामिल तीन में से किसी एक अफसर को राज्य सरकार डीजीपी नियुक्त करती है.


पंजाब सरकार डीजीपी नियुक्ति को लेकर लाएगी बिल 


पंजाब में 1992 बैच के आईपीएस गौरव यादव के पास पंजाब का एडिशनल चार्ज है. 5 जुलाई को गौरव यादव को डीजीपी का पदभार संभाले एक साल हो जाएगा. केंद्र से पक्का डीजीपी नियुक्त करने को लेकर दबाव बन रहा है. इसलिए पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल लाने का फैसला लिया है. 


दिल्ली में आप ने केंद्र के खिलाफ खोला है मोर्चा


अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में उपराज्यपाल के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में सियासी मोर्चा खोले हुए है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र नहीं मान रहा. इसीलिए मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद डीजीपी के लिए पंजाब सरकार यूपीएससी के पैनल की बजाए अपनी कमेटी और अपने पैनल की खातिर विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है. 


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