चंडीगढ़: रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम की पैरोल की अर्जी आज चौथी बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने कानून-व्यवस्था को देखते हुए राम रहीम को पैरोल देने से मना किया. लगभग 45 मिनट की बहस के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पंचकुला में 2017 अगस्त में हुए दंगों को देखते हुए गुरमीत राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती है.
पैरोल की अर्जी राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की तरफ़ से लगायी गई थी. हरजीत कौर ने कहा था कि राम रहीम की मां बीमार हैं. लेकिन अदालत ने अर्जी पर जवाब देते हुए कहा कि राम रहीम की मां का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, तो पैरोल की क्या जरूरत है?
इससे पहले तीन बार गुरमीत राम रहीम अर्जी लगा चुका है. पहली बार बेटी की शादी के लिए, दूसरी बार खेती के लिए और तीसरी बार मां के इलाज के लिए लेकिन हर बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल देने से इनकार कर दिया.
गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग रेप के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे.