Punjab Sikh Gurdwara Act: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार (19 जून) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर नया अधिनियम बनाएगी. पंजाब कैबिनेट ने स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के 'फ्री टेलीकास्ट राइट्स' सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है. नए अधिनियम में श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी का सीधा प्रसारण सभी के लिए निःशुल्क होगा और किसी टेंडर की आवश्यकता नहीं होगी. 


भगवंत मान ने कहा कि सरकार इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक संशोधन विधेयक लाएगी. उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में हम गुरबाणी के प्रसारण के लिए नियम और शर्तें लेकर आएंगे. गुरबाणी प्रसारण के 30 मिनट पहले और बाद में कोई व्यावसायिक विज्ञापन नहीं चलेगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों को प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 


पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?


मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2023 पवित्र गुरबाणी के फ्री टेलीकास्ट पर अनुचित नियंत्रण को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. भगवंत मान ने ये भी कहा कि साल 2011 में एक निजी चैनल ने 11 साल के लिए गुरबाणी के प्रसारण अधिकार खरीदे, लेकिन सवाल ये है कि यह फ्री टू एयर और निःशुल्क क्यों नहीं है.  






एसजीपीसी ने जताया है विरोध


शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर पहले ही नाराजगी जाहिर की है. एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि अधिनियम में ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि दिल्ली में बैठे राजनीतिक गुरु को खुश करने की कोशिश में एक धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. पंजाब सरकार इसे संशोधित नहीं कर सकती.


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