चंडीगढ़: पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी प्रोटोकॉल और अपने डॉक्टरों की सलाह पर सात दिनों के लिए सेल्फ-क्वॉरन्टीन में जाने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा में उनसे मिलने वाले दो विधायकों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने इस बात की जानकारी दी. बता दें कि शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया था.


विधायक निर्मल सिंह और कुलबीर सिंह जीरा ने विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र के बाद जांच कराई थी. उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.


मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने ट्वीट किया, “दो विधायकों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के नियमों का पालन करते हुए और डॉक्टरों की सलाह पर सात दिन के लिए पृथक-वास में जाने का निर्णय लिया है क्योंकि विधानसभा में उन्होंने उन विधायकों से मुलाकात की थी.”


पंजाब में कोरोना की स्थिति


राज्य के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 51 और लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई. राज्य में वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1307 हो गई है. इसके साथ ही 1555 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही यहां पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 49 हजार 378 हो गई है. मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, पंजाब में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15063 है.


विधानसभा सत्र में सात विधेयक पारित किए गए


शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान सात विधेयक पारित किए गए. इस संक्षिप्त सत्र में पंजाब नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2020 भी पारित किया गया जो कि नैदानिक प्रतिष्ठानों को एक नियामक तंत्र के तहत लाता है.


सत्र के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सदन में पंजाब नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2020 पेश किया. सिद्धू ने कहा कि निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने या विनियमित करने के लिए पंजाब में वर्तमान में कोई कानून नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों को नियामक तंत्र के तहत लाना है ताकि उनके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।


इस बीच, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से पेश किए गए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 को भी विधानसभा ने पारित किया.


सदन ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में तरनतारन जिले में 'श्री गुरु तेग बहादुर विधि विश्ववविद्यालय' की स्थापना के लिए भी विधेयक पारित किया. श्री गुरु तेग बहादुर राज्य विधि विश्वविद्यालय, पंजाब विधेयक, 2020 को उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने पेश किया. विधानसभा ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 और पंजाब सदाचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन विधेयक, 2020 को भी अपनी मंजूरी दी.


इसके अलावा, सत्र के दौरान अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ ही औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) विधेयक,2020 को पारित किया गया.


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