Supreme Court: पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. ड्रग्स से जुड़े केस में उन्हें मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. खैरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके बाद पंजाब सरकार जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई. उसने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि खैरा मामले को प्रभावित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 'नॉर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस' (एनडीपीएस) एक्ट से जुड़े 2015 के मामले में जमानत देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज किया. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खैरा की जमानत पर सवाल उठाए थे. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. हाईकोर्ट ने चार जनवरी को जमानत का आदेश दिया था.
आपराधिक मामले में दोबारा हुई थी गिरफ्तारी
शीर्ष अदालत में पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए. पीठ ने लूथरा से कहा कि खैरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं. मगर मामले के तथ्यों और हालातों को देखते हुए अदालत हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. हाईकोर्ट ने उन्हें चार जनवरी को जमानत दी थी. हालांकि उनके रिहा होने से पहले ही आपराधिक धमकी से जुड़े एक मामले में पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. खैरा भोलाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कांग्रेस विधायक खैरा को 2015 के एक मामले में पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ऐसा कर रही है. स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट मामले से उनके तार जुड़े थे. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और तब से ही वह जमानत की गुजारिश कर रहे थे. मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में ड्रग्स मिलने पर केस दर्ज किया गया था.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खैरा के कथित करीबी गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था. पुलिस ने आरोपियों के पास दो किलोग्राम हेरोइन, सोने की 24 छड़ें, एक देसी पिस्तौल, प्वाइंट 315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे. पंजाब में कपूरथला की एक अदालत ने आपराधिक धमकी देने के मामले में 15 जनवरी को खैरा को जमानत दी थी.
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