(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
इस राज्य ने सिविल सेवा में महिलाओं को दिया 33 प्रतिशत आरक्षण
पंजाब सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार महिलाओं को राज्य सिविल सेवा में 33% आरक्षण देने जा रही है
चंडीगढ़: पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. पंजाब सरकार ने महिलाओं को राज्य सिविल सेवाओं, बोर्डों और निगमों के लिए सीधी भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है. बुधवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया.
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020’ को मंजूरी दी जिसमें बोर्डों और निगमों में समूह ए, बी, सी और डी के पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य की महिलाओं के सपनों को नयी उड़ान मिलेगी.
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अध्यादेश, 2020’ की जगह लेने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है. इसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. आपको बता दे की पंजाब से पहले बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता था. लेकिन अब पंजाब महिलाओं को आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बन गया है. हालाँकि बिहार सरकार में द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.