Firecrackers Ban: पंजाब सरकार ने लगाई पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक, सिर्फ दो घंटे होगी ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी
Firecrackers Ban: पंजाब सरकार ने दिवाली पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया है. हालांकि इस दौरान मात्र दो घंटे के लिए जनता ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी कर सकेगी.
![Firecrackers Ban: पंजाब सरकार ने लगाई पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक, सिर्फ दो घंटे होगी ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी Punjab government imposed a ban on the purchase and sale of firecrackers now only two hours will be fireworks of green firecrackers Firecrackers Ban: पंजाब सरकार ने लगाई पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक, सिर्फ दो घंटे होगी ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/10/05/1570455638e86d7f39bdf5e521352925_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Firecrackers Ban: देशभर में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस दिन छोड़े जाने वाले पटाखों से पर्यावरण पर काफी नुकसान होता है. कई राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का लेवल भी काफी खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है. फिलहाल देश के कई राज्यों में दिवाली पर होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं.
पंजाब सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन
दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए देश के कुछ राज्यों में जहां पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है. वहीं कुछ राज्यों ने ग्रीन पटाखों को छोड़े जाने की अनुमती दी है. तो कुछ राज्यों ने पटाखों के लिए समय भी निर्धारित किए हैं. फिलहाल पंजाब सरकार ने इस दिवाली पटाखों की बिक्री और उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है.
Manufacture, stock, distribution, sale & use of joined firecrackers banned in whole of Punjab. Only green crackers would be allowed for sale and use.
— ANI (@ANI) October 26, 2021
On Diwali crackers bursting allowed from 8-10 pm, on Christmas from 11:55 pm to 12:30 am & on New Year from 11:55 pm to 12:30 am pic.twitter.com/Oo8gpQf18n
दिवाली पर दो घंटे ग्रीन पटाखों से होगी आतिशबाजी
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं मात्र ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है. पंजाब सरकार ने आदेश पारित करते हुए राज्य में दिवाली पर रात में 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए, क्रिसमस पर रात में 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.
पंजाब सरकार का तर्क है कि इससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी. फिलहाल पंजाब सरकार ने जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ में 28-29 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर-जनवरी 1 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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