पंजाब में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, मॉल में कपड़े पहनकर देखने के अलावा इन पर लगी रोक
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने पर रोक के साथ और भी कई पाबंदियां लगाई हैं.
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि जब आठ जून से शॉपिंग मॉल तो खुलेंगे लेकिन उनमें कपड़े पहनकर देखने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा रेस्तरां में बैठकर खाने और धार्मिक स्थलों पर प्रसाद या लंगर बांटने पर भी रोक रहेगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल में प्रवेश के लिए टोकन दिए जाएंगे. धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे.
मॉल में एंट्री के लिए COVA app होना जरूरी
पंजाब सरकार ने आठ जून से खोले जा रहे शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटलों और धार्मिक स्थलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने और लंगर लगाने पर पाबंदी रहेगी. गाइडलाइंस के अनुसार मॉल में आने वाले लोगों के मोबाइल फोन में कोरोना वायरस अलर्ट (सीओवीए) ऐप होनी अनिवार्य है. अगर किसी परिवार के एक सदस्य के मोबाइल में यह ऐप होगी, तो उस परिवार को मॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा.
मॉल में बेवजह घूमने पर लगी रोक
राज्य सरकार की सीओवीए पंजाब ऐप का मकसद लोगों को संक्रमण की रोकथाम संबंधी जानकारी मुहैया कराना और अन्य सरकारी परामर्शों से अवगत कराना है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल में बेवजह घूमना मना है. प्रवेश पर टोकन देने की प्रणाली शुरू की जाएगी और मॉल में लोगों की अधिकतम समय सीमा तय करने का भी प्रावधान होगा.
50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं
गाइडलाइंस में कहा गया है, "मॉल की हर दुकान में लोगों की अधिकतम सीमा तय की जाएगी ताकि छह फुट की दूरी सुनिश्चित की जा सके." इनमें कहा गया है कि मॉल की अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करना मॉल के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी.
सिर्फ दिव्यांगजन ही करेंगे लिफ्ट का इस्तेमाल
हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए चिह्न लगाए जाएंगे, जबकि लिफ्ट का उपयोग केवल दिव्यांगजन ही करेंगे या चिकित्सकीय आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सकेगा. दिशा-निर्देशों के अनुसार कपड़े या गहने पहनकर देखने की अनुमति नहीं होगी.
रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं
किसी भी मॉल में भोजनालय या रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. भोजनालय या रेस्तरां से भोजन पैक कराकर घर ले जाने की अनुमति होगी या ये रेस्तरां या भोजनालय घर तक भोजन पहुंचाने की सुविधा मुहैया करा सकते हैं. होटल में भोजन लोगों को कमरों में ही उपलब्ध कराया जाएगा. धार्मिक स्थलों पर पूजा के समय अधिकतर 20 लोग ही मौजूद रह सकते हैं. इन सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी और साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
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