Punjab Gun Culture: पंजाब पुलिस ने शनिवार (26 नवंबर) को लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हथियारों को ग्लोरिफाई करके गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए 72 घंटे (तीन दिन) का समय दिया है.
पुलिस ने कहा कि तब तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा. मान सरकार ने 13 नवंबर को गन के सार्वजनिक प्रदर्शन और ‘बंदूक संस्कृति’ तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर पुलिस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है.
ऐसा क्यों किया गया?
पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने ट्वीट किया, “सभी से अगले 72 घंटों में खुद से अपने सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की अपील करते हैं.” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिया है कि पंजाब में अगले तीन दिनों तक हथियारों के महिमामंडन वाली सामग्री हटाने के लिए कोई एफआईआर नहीं की जाएगी ताकि लोग खुद आपत्तिजनक सामग्री हटा लें.”
सरकार ने क्या कहा?
पंजाब के गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को डीजीपी गौरव यादव को हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों पर रोक लगाने के लिए लेटर जारी किया था. साथ ही उन्हें तीन महीने के अंदर जारी किए गए सभी लाइसेंसों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था.
इसके बाद गौरव यादव ने 18 नवंबर को राज्य में सभी गन हाउसों की दुकानों, परिसरों और स्टॉक का अनिवार्य निरीक्षण करने का आदेश दिया है. उन्होंने आईजी, सभी रेंज के डीआईजी, सभी पुलिस आयुक्तों और एसएसपी दिए थे. बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उसके बाद कई गायकों धमकी मिलने के बाद पंजाब में बढ़ते गन कल्चर को लेकर चर्चा तेज हो गई थी.
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