पंजाब में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत, अब 72 घंटे तक रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन
पंजाब सरकार ने राज्य में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है. अब पंजाब में 72 घंटे से कम समय तक रहने वालों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. हालांकि कुछ शर्तें और नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना होगा.
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच पंजाब में क्वारंटीन के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. नए नियमों के मुताबिक जो लोग 72 घंटे से कम अवधि के लिए पंजाब आ रहे हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से घर पर क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा जांच चौकी पर बस एक 'फॉर्मल अंडरटेकिंग' प्रोसस को पूरा करना होगा. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस छूट की घोषणा करते हुए, मंगलवार को कहा कि यह परीक्षा देने आने के छात्रों और बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को सुविधा देने के लिए किया गया है, जिनका राज्य में प्रवास कम अवधि का है.
उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन में रहने से छूट देने का फैसला किया गया है.
फॉर्मल अंडरटेकिंग प्रोसेस को करना होगा पूरा हालांकि, छूट वाले यात्रियों को कोविड एप पर दिए गए एक मानक प्रारूप के साथ एक फॉर्मल अंडरटेकिंग प्रोसेस करना होगा, जिसे उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करना होगा. एप के यात्रियों के जानकारी वाले सेक्शन में अपना जानकारी देने के अलावा, इन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में रहने के दौरान कोविड ऐप सक्रिय रहेगा.
यात्रियों को करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन, 72 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे ऐसे यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि वे किसी भी कन्टेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं और राज्य में आने के समय से 72 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे.
लक्षण दिखने पर तुरंत करनी होगी 104 पर कॉल इस अवधि के दौरान, यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के साथ ही आस-पास के लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी, और कोविड-19 के अनुरूप किसी भी लक्षण से पीड़ित होने पर मामले में निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 पर कॉल करेंगे.
नियमों का करना होगा पालन मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बरतने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा न करने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.
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