Rahul Gandhi Disqualification: 'बचकाने अहंकार का गंदा प्रदर्शन', राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी बोले- अपरिपक्व...
Rahul Gandhi Disqualification Row: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार (13 अप्रैल) को सुनवाई होनी है. उनपर 'मोदी सरनेम' का अपमान करने का आरोप लगा था.
Disqualification of Rahul Gandhi: गुजरात बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने 'मोदी सरनेम' मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को घेरा है. उन्होंने राहुल की तरफ से दायर याचिका को बचकाना बताया है. उनका कहना है कि राहुल एक बार नहीं, बल्कि बार-बार अपराधी हैं. कांग्रेस के नेताओं के साथ पहुंचकर याचिका दायर करना उनका अंहकार दिखाता है. उन्होंने कहा कि 'यह बचकाना अहंकार का बहुत गंदा प्रदर्शन और अदालत पर दबाव बनाने की अपरिपक्व हरकत थी'.
पूर्णेश मोदी ने कहा कि जिस दिन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई उस दिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कोर्ट परिसर में मौजूद थे. वो अदालत के खिलाफ टिप्पणी भी कर रहे थे. बीजेपी नेता का कहना है कि राहुल गांधी की ये हरकतें बचकानी हैं. वो अदालत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं. उनके भीतर बहुत ज्यादा अभिमान है. वो खुद से ऊपर किसी को मान ही नहीं रहे हैं.
'एक नहीं बार-बार अपराधी हैं राहुल गांधी'
दरअसल, सजा को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात की कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में कहा कि आरोपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना और असहमति के नाम पर इस तरह के मानहानिकारक और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के आदी हैं, जो या तो दूसरों को बदनाम कर सकते हैं या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं. वहीं, आपराधिक मानहानि के 11 मामलों और 'विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने' के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल एक नहीं बार-बार अपराधी हैं.
आज होगी राहुल की याचिका पर सुनवाई
'मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सत्र अदालत में गुरुवार (13 अप्रैल) को सुनवाई भी होनी है. सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी की ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. उन्होंने तीन अप्रैल को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी.
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